2024 NEET-UG परीक्षा के लिए फिर से परीक्षा नहीं होगी   - सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि 2024 NEET-UG परीक्षा के लिए फिर से परीक्षा नहीं होगी, भले ही झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। 

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कोर्ट का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई है या कोई प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है।

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फिर से परीक्षा का आदेश देने से 23.33 लाख इच्छुक मेडिकल पेशेवरों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे प्रवेश कार्यक्रम, शिक्षा और भविष्य में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। 

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मुख्य न्यायाधीश ने प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा की पवित्रता पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार किया, लेकिन प्रणालीगत लीक के सबूत की कमी के कारण फिर से परीक्षा के खिलाफ फैसला दिया। 

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परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा के विवाद ने जोर पकड़ा, जिसमें पूर्ण अंकों की संख्या, ग्रेस मार्क्स और परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर लीक प्रश्नों की रिपोर्ट शामिल थी। 

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NEET-UG परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर सवाल उठे और ग्रेस मार्क्स देने और परीक्षा की पवित्रता पर भी प्रश्नचिह्न लगे। 

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कोर्ट ने वंचित छात्रों को संभावित नुकसान और फिर से परीक्षा के गंभीर परिणामों को भी उजागर किया। 

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NEET-UG परीक्षा के विवाद ने प्रणालीगत मुद्दों को उजागर किया है और तीव्र सार्वजनिक और राजनीतिक जांच को जन्म दिया है। 

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अंत में, सुप्रीम कोर्ट का 2024 NEET-UG परीक्षा के लिए फिर से परीक्षा न कराने का निर्णय प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षा और भविष्य में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। 

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